देवब्रत मंडल
गया जिले में जारी शीतलहर के प्रकोप से स्कूली बच्चों को बचाने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी सह दंडाधिकारी ने आठवीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के शैक्षणिक गतिविधियों पर 19 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया है। डीएम सह दंडाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने अपने एक आदेश में बताया है कि गया जिले के अंतर्गत सुबह और शाम के समय कम तापमान रहने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। जिसको देखते हुए उन्होंने अपने पूर्व के आदेश ज्ञापांक 203/विधि, दिनांक 12.01.24 द्वारा गया जिला के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में वर्ग – 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 16.01.2024 तक प्रतिबंध लगाया गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गया जिले में शीतलहर जारी है एवं आगे भी जारी रहने की संभावना है। ऐसे में उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत गया जिला के सभी सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों सहित)/निजी विद्यालयों/ निजी कोचिंग संस्थानों में वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर 19.01.2024 तक प्रतिबंध विस्तारित करता हूँ। उन्होंने बताया कि वर्ग 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्व के आदेश के अनुरुप पूर्वाह्न 10:45 बजे से अपराहन 03:00 बजे के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेंगी। यह आदेश दिनांक 17.01.2024 से लागू होगा एवं जो 19.01.2024 तक प्रभावी
रहेगा।
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