सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को दिए गए 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि

देवब्रत मंडल

बिहार मोटरवाहन दुर्धटना दावा न्यायाधिरण, मगध प्रमंडल, गया में सुनवाई के बाद आवेदिका लक्ष्मीनी कुमारी को 5 लाख रूपये गाड़ी मालिक हमजा कादरी के द्वारा मुआवजे के रूप मे दिया। बताया गया कि लक्ष्मीनी कुमारी के पति जयप्रकाश कुमार की मृत्यु दिनांक – 27.04.2022 को समय करीब 3 बजे सडक दुर्घटना मे हो गयी थी। मृतक – जयप्रकाश कुमार ग्राम – तेलपा, वार्ड न0 – 07, थाना- करपी, जिला – अरवल का रहने वाला था। तथा गाड़ी मालिक हमजा कादरी जिसके वाहन से दुर्धटना हुआ था। वे ग्राम + पो० – विथोशरीफ, बुनियादगंज, जिला-गया के रहने वाले है, तथा एक दूसरे मामले मे आवेदक सुनील कुमार सिंह को गाड़ी मालिक अरविंद कुमार सिंह द्वारा 5 लाख मुआवजे के रूप मे दिया गया। जिसमें आवेदक सुनील कुमार सिंह की पत्नी अंजु कुमारी उम्र-55 वर्ष की मृत्यु दिनांक 07.05.2022 को सड़क दुर्घटना मे हो गयी थी । मृतिका अंजु कुमारी ग्राम-घोरहा, थाना-वारूण, जिला-औरंगाबाद की रहने वाली थी व आवेदक सुनील कुमार सिंह की पत्नी थी तथा विपक्षी गाड़ी मालिक अरविंद कुमार सिंह जिनके वाहन से सड़क दुर्घटना में अंजु कुमारी की मृत्यु हुयी थी वे ग्राम-देवढ़ी, थाना-वारूण जिला-औरंगाबाद के रहने वाले है। उपरोक्त दोनो वाद में 5-5 लाख रूपये / – मुआवजे की राशि विपक्षी गाड़ी मालिक द्वारा इन दोनो आवेदक को समझौते के आधार पर दिया गया तथा उक्त दोनो वाद को समझौते के आधार पर समाप्त कर दिया गया। स्मरण करते चलें कि
बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मगध प्रमण्डल, गया का कार्यालय आयुक्त कार्यालय के परिसर मे है। जो इसी वर्ष जनवरी माह से शुरू हुआ है। न्यायधिकरण के समक्ष लगातार कई मुकदमे की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के रूप में चल रही है। जिसमें अबिलम्ब गाड़ी मालिक एवं इंश्योरेस कम्पनी द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है। इस सुनवाई के क्रम में आवेदक एवं विपक्षी सहित उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह एवं सचिव आकाश भी उपस्थित रहे। दोनों पक्ष के लोगों की उपस्थित में दोनों मुकदमें को समझौते के आधार समाप्त किया गया।