देवब्रत मंडल
गया जिले के नगर अंचल(चंदौती) अंतर्गत केशरू धरमपुर क्षेत्र के दाखिल खारिज में अनियमितता एव लापरवाही को लेकर जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने राजस्व कर्मचारी रौशन कुमार को निलंबित कर दिया है।
ज़िला पदाधिकारी के समक्ष एक आवेदक ने आवेदन दिया कि मौजा केशरू, हल्का केशरू धरमपुर में खाता प्लॉट एव रकवा दर्ज है। साथ ही राजस्व विभाग के अधिकार अभिलेख ( ऑनलाइन) में भी समान विवरण दर्ज है।
उक्त मामले को लेकर जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता राजस्व द्वारा जांच करवाया गया। उक्त दस्तावेजों के देखने से ज्ञात हुआ है कि राजस्व कर्मचारी और तत्कालीन अंचल अधिकारी के द्वारा खेसरावार रकवा यदि ज्ञात किये जाने का प्रयास किया जाता तो रकवा स्पष्ट हो सकता था, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकार अभिलेख (ऑनलाइन) में दर्ज खेसरा का रकवा भी प्रस्तुत खतियान की प्रति से मिलान करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और रकवा स्पष्ट नहीं होना प्रतिवेदित कर दिया गया।
डीएम ने कहा है कि राजस्व कर्मचारी के द्वारा खेसरा सत्यापन के लिए मापी का भी मंतव्य दिया गया था, किन्तु तत्कालीन राजस्व अधिकारी के द्वारा उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। उपलब्ध राजस्व अधिकार अभिलेख (ऑनलाइन), नया सर्वे खतियान की अभिप्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि उक्त दाखिल खारिज में राजस्व कर्मचारी और तत्कालीन राजस्व अधिकारी के द्वारा जान-बुझकर लापरवाही की गई। उन्होंने बताया अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ है कि इस मामले में आवेदक को न तो कोई नोटिस किया गया और न ही सुनवाई की गई। अगर राजस्व अधिकारी के द्वारा नोटिस निर्गत कर सुनवाई की गई होती तो यह संभव था कि प्रतिवादी उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट कर पाते। इसी आलोक में डीएम ने राजस्व कर्मचारी नगर रौशन कुमार के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है।
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