गया के मेयर की जाति को लेकर पारित आदेश में अब अधिकारियों की बारी, 24 जून के पहले प्रतिशपथ पत्र की तैयारी

देवब्रत मंडल

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नगर निगम गया के मेयर बिरेन्द्र कुमार उर्फ गणेश पासवान द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के मामले में 13 जून को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 24 जून को निर्धारित किया है। इस दिन न्यायालय में केस के मेरिट पर सुनवाई होनी है। जबकि मेयर की ओर से अधिवक्ता ने पिछले 3 जून को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश को स्टे(stay) करने की अपील की थी। न्यायालय ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अगले 24 जून को इस मामले में सुनवाई की तिथि तय कर दिया है। इस दिन सुनवाई के पहले पारित आदेश में प्रतिशपथ पत्र तैयार करने के लिए गया जिलापदधिकारी को निर्देशित किया गया है। यह शपथपत्र सरकारी अधिवक्ता से समन्वय स्थापित करते हुए 24 जून के पहले तैयार कर लिया जाना है। जिसके आलोक में डीएम ने नगर आयुक्त को एक पत्र प्रेषित किया है।

प्रसंग

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहा गया है कि विषयांकित मामला गया नगर निगम, गया के नेयर से संबंधित है। उक्त वाद मेयर, गया नगर निगम, गया बिरेन्द्र कुमार उर्फ गणेश पासवान द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना वाद संख्या-39/2023 में सुनवाई के क्रम में आयोग द्वारा 06.10.2023 को पारित आदेश को निरस्त करने के संबंध में लाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग में दायर वालों संख्या-39/2023 में सुनवाई के उपरान्त दिये गये निदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संयुक्त सचिव के पत्र संख्या-8702/ पटना, दिनांक 03.06.2024 में जिला पदाधिकारी,गया, पुलिस अधीक्षक, गया एवं पुलिस उपाधीक्षक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बिरेन्द्र कुमार उर्फ गणेश पासवान के जाति का विनिश्चयन / सत्यापन अपराध अनुसंधान विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है। इस आलोक में जिला पदाधिकारी, गया / पुलिस अधीक्षक, गया एवं उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान को पक्षकार बनाया गया है।

प्रतिशपथ पत्र को तैयार करने का निर्देश

अतः पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक- 06.10.2023, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संयुक्त सचिव के पत्र संख्या-8702 / पटना, दिनांक-03.06.2024 एवं सरकारी अधिवक्ता के पत्र संख्या-11113,दिनांक-25.04.2024 के प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया है कि सरकारी अधिवक्ता संख्या-G.P-04 से समन्वय स्थापित करते हुए तथ्य विवरणी/शपथ पत्र उच्च न्यायालय, बिहार, पटना में दायर करने हेतु तैयार कर अनुमोदन हेतु यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। इस मामले में सुनवाई हेतु तिथि 24.06.2024 को निर्धारित है।