देवब्रत मंडल
मंगलवार को आरपीएफ गया के अधिकारी व जवानों द्वारा आरपीएफ गया पर पंजीकृत कांड संख्या 531/ 24 दिनांक 13.03.24 अंतर्गत धारा 160(b) रेल अधिनियम के फरार अभियुक्त सह चालक तिपहिया वाहन टोटो चालक मनोज कुमार उम्र 23 वर्ष पिता पुखराज यादव पता दयालचक थाना वजीरगंज जिला गया को मुखबिर खास की सूचना पर गया सर्कुलेटिंग एरिया मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु न्यायालय में अग्रसारित किया गया जहां से न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरपीएफ के पोस्ट प्रभारी निरीक्षक अजय प्रकाश ने बताया कि रेलवे फाटक की ओर आते समय गतिरोधक आने से पहले वाहन की गति धीमी कर लेना चाहिए। अन्यथा आप दुर्घटना के शिकार हो सकते है। उन्होंने बताया भारतीय रेल अधिनियम 1989 धारा 160 (1) के अंतर्गत नियम पालन न करने पर वाहन चालक को तीन वर्ष एवं धारा 160 (2) के अंतर्गत नियम पालन न करने पर वाहन चालक को पांच वर्ष का कारावास हो सकता है।